Manish Sisodia की जमानत याचिका पर Delhi High Court का ED को नोटिस, 11 मई तक करना होगा जवाब पेश
नई दिल्ली: Delhi Liquor Scam मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 मई को तय की है.
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने अने पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है.
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मनीष सिसोदिया की ओर ईडी मामले में दायर जमानत याचिका को निचली अदालत ने 28 अप्रैल को खारिज कर दी थी. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सिसोदिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सीबीआई अदालत के विशेष जज एमके नागपाल ने अपने आदेश में कहा था कि सिसोदिया आपराधिक साजिश के पीछे मुख्य किरदार है.
अदालत ने कहा था कि सिसोदिया थोक विक्रेताओं की पात्रता मानदंड और उनके लाभ मार्जिन को बदलने के लिए जिम्मेदार थे और यह मंत्रियों के समूह (जीओएम) में बिना किसी चर्चा/विचार-विमर्श के किया गया था.
गुरूवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया इस मामले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक हैं.
जिसके जवाब में सिसोदिया के अधिवक्ता ने कहा कि बिना जवाब दाखिल किए इस तरह के बयान नहीं दिए जा सकते.
अधिवक्ता ने कहा कि वरिष्ठ नेता के पास कोई पैसा नहीं मिला है और एजेंसियां शराब नीति का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं, जिसे निर्वाचित सरकार द्वारा तैयार किया गया है और उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा अनुमोदित किया गया है.
26 फरवरी से जेल और रिमांड
सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. बाद में उन्हें 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.
17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर 22 मार्च को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.
जिस पर अदालत ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जिसके बाद हिरासत अवधि 17 अप्रैल तक बढा दी गई थी, एक बार फिर से अदालत ने हिरासत अवधि बढाते हुए 1 मई तक जेल भेज दिया, जिसे 14 दिन के लिए ओर बढा दिया गया है.