Phone Interception में मामले में Dept of Telecom को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली: Delhi High Court ने उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार के Department of Telecommunications को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने यह आदेश सेवानिवृत जज Justice Ishrat Masroor Quddusi की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए है.
Justice I M Quddusi मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले में चर्चा में आए थे, इस मामले में CBI Rouse Avenue Courts, New Delhi ने 27 सिंतबर 2022 को एक आदेश के जरिए Justice Quddusi के खिलाफ फोन इंटरसेप्शन को मंजूर किया था.
Justice I M Quddusi ने अपनी याचिका में Department of Telecommunications द्वारा सीबीआई को इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को हटाने और उनके खिलाफ मामले में उन संदेशों पर भरोसा न करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई थी.
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हाईकोर्ट ने इस मामले में मूर्ति आईएम कुद्दुसी की याचिका पर Department of Telecommunications से जवाब मांगा है
रिकॉर्ड का अनुरोध
याचिका में Justice Quddusi ने दिल्ली हाईकोर्ट से मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले के संबंध में टेलीफोन कॉलों को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देने वाली समीक्षा समिति का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था.
याचिका में Telegraph (Amendment) Rules 2007 के तहत उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर की संपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.
याचिका में वैकल्पित अनुरोध के रूप में अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह इस मामले में सीबीआई को इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को हटाने और उनके खिलाफ मामले में उन संदेशों पर भरोसा न करने का निर्देश दिया जाए.
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि ऐसे दस्तावेज ना तो अदालत के समक्ष रखे जा सकते है और ना ही किसी को दिए जा सकते है.
7 जुलाई को सुनवाई
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में Department of Telecommunications को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.
इस मामले में हाईकोर्ट सीबीआई को पहले ही नोटिस जारी करने के साथ ही स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दे चुका है.