विपक्ष द्वारा INDIA नाम के प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका पर Delhi HC ने 26 राजनैतिक दलों और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (CJ Satish Chandra Sharma) और न्यायमूर्ति संजीव नरूला (Justice Sanjeev Narula) की पीठ के समक्ष आज एक जनहित याचिका आई; इसमें विपक्षी दलों को संक्षिप्त नाम 'इंडिया' (Indian National Developmental Inclusive Alliance) का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 राजनैतिक दलों और देश के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के हिसाब से रिट याचिका एक व्यवसायी गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने कहा है कि आज तक भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।
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इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए ईसीआई (ECI) और केंद्र को निर्देश देने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल 2024 में आम चुनावों में अनुचित लाभ लेने के लिए किया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग राजनीतिक नफरत हो सकती है और यह हिंसा को भी जन्म दे सकता है। भारद्वाज ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक का अनिवार्य हिस्सा होने के कारण इसका उपयोग किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया, "..इन राजनीतिक दलों के कृत्य से 2024 के आम चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।"
याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का भी जिक्र किया है और कहा है कि उन्होंने अपने गठबंधन के नाम को हमारे देश के नाम के रूप में पेश किया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि एनडीए/बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमारे ही देश से टकराव है।