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दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑटो चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

वर्दी को पैंट-शर्ट, सफारी सूट या कुर्ता-पायजामा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है

Written By My Lord Team | Published : July 4, 2023 3:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए मौखिक रूप से कहा कि यह जनहित याचिका (पीआईएल) का घोर दुरुपयोग है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, न्यायालय का आदेश चालक संघ 'चालक शक्ति' की याचिका पर आया, जिसने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी को चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि इस तरह का लेबल लगाना संविधान का उल्लंघन है.

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ड्राइवरों पर Rs 20,000 का चालान

याचिकाकर्ता के वकील ने पहले कहा था कि वर्दी निर्धारित करने से ड्राइवरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाती है और यह उनकी स्थिति के प्रतीक के रूप में भी काम करता है.

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दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि वर्दी के संबंध में कुछ अनुशासन का पालन करना होगा. उच्च न्यायालय ने पहले सरकारी वकील से यह स्पष्ट करने को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो चालकों के लिए खाकी या ग्रे रंग की वर्दी निर्धारित है या नहीं.

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गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वर्दी नहीं पहनने पर ड्राइवरों पर 20,000 रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं, जबकि इस विषय पर कानून अस्पष्ट है.

कोई ड्रेस कोड नहीं

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ड्यूटी पर ऑटो चालकों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के रंग के बारे में पूरी अस्पष्टता है क्योंकि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 7 में खाकी रंग निर्धारित है, लेकिन राज्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित परमिट शर्तों में ग्रे रंग अनिवार्य है.

याचिका में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि खाकी और ग्रे दोनों के दर्जनों प्रमुख शेड हैं, और चूंकि कोई विशेष शेड निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए प्रवर्तन अधिकारियों के पास इस बारे में बहुत बड़ा विवेक था कि वे किसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं.

इसमें यह भी कहा गया है कि वर्दी को पैंट-शर्ट, सफारी सूट या कुर्ता-पायजामा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है और यहां तक कि कपड़े, ट्रिम्स और सहायक उपकरण के विनिर्देश भी अनुपस्थित हैं.

याचिका में कहा गया है कि वर्दी के संबंध में अस्पष्टता और अस्पष्टता से होने वाली पीड़ा और क्षति बहुत अधिक है और लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग, सिडनी, दुबई जैसे अधिकांश प्रसिद्ध महानगरीय शहरों ने टैक्सी चालकों के लिए कोई वर्दी निर्धारित नहीं की है.