दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएई विधेयक को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देने की मांग की गई थी. (संशोधन) विधेयक, जिसमें स्कूलों के नर्सरी या पूर्व-प्राथमिक स्तर तक प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का प्रस्ताव है.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 17 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
मामले के वकील अशोक अग्रवाल ने पहले दिल्ली एनसीटी सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 24 का हवाला दिया था और तर्क दिया था कि बाल-समर्थक विधेयक को अंतिम रूप देने में सात साल की देरी अनुचित है.
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कोर्ट की फटकार
2 मई को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बिल पास करने या लागू करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था. पीठ ने अग्रवाल से इस मामले पर निर्देश लेने को भी कहा था. दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने तुरंत यह दावा करते हुए आपत्ति जताई थी कि अग्रवाल ने इस विधेयक का तब विरोध किया था जब इसे पहली बार 2015 में पेश किया गया था और अब इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं.
हालांकि, अग्रवाल ने कहा था कि विरोध दो विधेयकों के खिलाफ किया गया था जो "शिक्षकों के अधिकार को छीन लेते हैं" न कि उस विधेयक के खिलाफ जो जनहित याचिका का विषय है. पीठ ने कहा था कि याचिका में मांग के अनुसार किसी विधेयक को लागू करने के लिए सरकार को कोई निर्देश या आदेश नहीं दिया जा सकता है.
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, "आप धरना आदि कर रहे हैं और फिर यह जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, आप एक इच्छुक व्यक्ति हैं. हम परमादेश पारित नहीं कर सकते. हमें एक निर्णय दिखाएं. जनहित याचिका के तहत, आप हम पर कोई भी कागज का टुकड़ा फेंक दें! हम परमादेश जारी नहीं कर सकते सरकार, हम किस प्रावधान के तहत सरकार को परमादेश जारी कर सकते हैं?''
बाल हितैषी विधेयक
याचिका के अनुसार, 2015 का विधेयक, जिसे याचिका में "बाल-हितैषी विधेयक" कहा गया था, पिछले सात वर्षों से बिना किसी स्पष्टीकरण के केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच "लटका हुआ" था और यह सार्वजनिक हित और सार्वजनिक नीति के विपरीत भी है.
इसके अतिरिक्त, एनजीओ ने दावा किया था कि उसने 21 मार्च को अधिकारियों से विधेयक को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपील की थी. हालांकि, 11 अप्रैल को, भारत संघ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों सरकारें अभी भी विधेयक को अंतिम रूप देने पर काम कर रही हैं.
याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि 2015 में दिल्ली विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित होने के सात साल बाद भी बाल-हितैषी विधेयक क्यों प्रकाश में नहीं आया.
यह प्रस्तुत किया गया है कि यह बाल-हितैषी विधेयक स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाता है. याचिका में कहा गया है कि नर्सरी दाखिले का मामला पिछले सात वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच बिना किसी औचित्य के और जनहित के खिलाफ लटका हुआ है.
कानून का उल्लंघन
यह तर्क दिया गया कि दिल्ली के निजी स्कूलों में सालाना 1.5 लाख से अधिक नर्सरी स्तर के प्रवेश होते हैं और 2009 के सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना और कानून का उल्लंघन करते हुए, तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया लागू की जाती है.
याचिका में कहा गया है, "नर्सरी स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर रोक नहीं लगाने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए, उत्तरदाताओं को देश के छोटे बच्चों के साथ न्याय करने के लिए जल्द से जल्द विधेयक को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है."