Advertisement

महुआ मोइत्रा को खाली करना होगा सरकारी बंगला ; Delhi High Court से नहीं मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें मिली सरकारी बंगला को खाली करने को मिली नोटिस को रोकने की मांग थी.

Written By My Lord Team | Published : January 19, 2024 2:52 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को बड़ा झटका दिया. टीएमसी नेत्री (TMC leader) ने सरकारी बंगला छोड़ने के लिए मिली नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार (18 जनवरी, 2023) को खारिज कर दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अब वह संसद (Parliament) की सदस्यता खो चुकी है. इसलिए उन्हें आवंटित सरकारी आवास(Government Bunglow) में रहने का कोई अधिकार नहीं है.

Advertisement

दिसंबर में गई महुआ की सदस्यता

बीते साल 8 दिसंबर, 2023 को महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था. सदस्यता खोने के बाद ही टीएमसी नेत्री को आवंटित बंगला में रहने की योग्यता को संपदा निदेशालय ( Directorate of Estates) ने रद्द कर दिया. वहीं, महुआ को 8 जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा था. लेकिन, जब बंगला खाली नहीं हुआ तो अगले दिन 8 जनवरी को विभाग ने नोटिस जारी कर बंगला खाली न करने का कारण पूछा. तीन दिन का समय दिया गया. उसके बाद 12 जनवरी के दिन इस मामले में तीसरा नोटिस जारी हुआ. जिसे लेकर पूर्व टीएमसी सांसद ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया था.

Also Read

More News

चार महीने का समय दें कोर्ट

Advertisement

महुआ मोइत्रा की ओर से पेश हुए वकील ब्रिज गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि बंगला के व्य्य का भुगतान करने के लिए तैयार हैं. लेकिन उन्हें इस तरह से सरकारी बंगला से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए. वह अभी बीमार है, और उनका ईलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. ऐसे में उन्हें बंगला खाली करने के लिए कम से कम चार महीने का समय दें. जबाव में कोर्ट ने कहा कि अगर आपने तीन या चार दिन का समय मांगा होता, तो हम इस पर विचार कर सकते थे. ऐसा कहकर कोर्ट ने महुआ की मांग मानने से इंकार कर दिया.