Advertisement

Delhi Excise Policy Scam: सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को करेगा Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई

Supreme Court - Manish Sisodia

मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...

Written By Ananya Srivastava | Updated : August 4, 2023 11:22 AM IST

नई दिल्ली: दिल्‍ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्‍टाचार और धन शोधन मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna) और एस.वी.एन. भट्टी (Justice SV Bhatti) की पीठ अंतरिम जमानत की अर्जी पर 4 अगस्त को यानी आज सुनवाई करने वाली थी।

Advertisement

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उन दो मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर वो सुनवाई चार सितंबर को करेगा जिनकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं।

Also Read

More News

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार अदालत ने याचिका पर 14 जुलाई को नोटिस जारी कर वरिष्ठ आप नेता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः सीबीआई और ईडी की जांच के अधीन मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

Advertisement

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से उनको उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया था। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि वह जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करते।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने इसी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।