Advertisement

Delhi Excise Policy Case में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने CBI को दिया ये आदेश

Manish Sisodia Appears in Court via video conferencing

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया। अदालत ने सीबीआई को दिया आदेश

Written By My Lord Team | Published : June 2, 2023 3:35 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाले की, जिसकी वजह से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जेल में हैं, आज सुनवाई थी। इस मामले के लिए मनीष सीसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। बता दें कि आरोपित अमनदीप ढल (Amandeep Dhal) और बुच्ची बाबू (Butchi Babu) की कोर्ट में पेशी हुई थी, जबकि आरोपित अर्जुन पांडे (Arjun Pandey) कोर्ट नहीं पेश हुए।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई (ANI) के अनुसार, अदालत ने मनीष सिसोदिया को उनके वकीलों और एक दोस्त से लॉक-अप में मिलने की भी अनुमति प्रदान की थी। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई, 2023 को होगी।

Advertisement

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को यह आदेश दिया है कि वो चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति मनीष सिसोदिया और बाकी तीन आरोपियों को प्रदान करें। यह आदेश स्पेशल जज एमके नागपाल (MK Nagpal) द्वारा दिया गया है।

Also Read

More News

आपको बता दें कि सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमे सिसोदिया सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है।

Advertisement

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों पेश हुए सिसोदिया?

बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से यह अनुरोध किया था कि उन्हें पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया जाए क्योंकि उनका यह दावा है कि उनके साथ पिछली बार अदालत के परिसर में मारपीट (Manhandling) हुई थी।

इस बात पर न्यायाधीश ने अधिकारियों से 23 मई, 2023 के सीसीटीवी फुटेज को भी संभालकर रखने का आदेश दिया था।

बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उनपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने आबकारी नीति को कुछ इस तरह जारी किया जिससे दिल्ली में शराब के ट्रेड का एकाधिकार (Monopoly) स्थापित कर सकें।

सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों में हेराफेरी) के तहत दर्ज अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया को आरोपी नंबर एक बनाया है।