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Delhi Excise Policy Case: सीएम केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को SC में होगी सुनवाई, CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग से जुड़ी है याचिका

PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग की है.

Written By My Lord Team | Updated : September 4, 2024 7:01 PM IST

Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉजलिस्ट के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ 5 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी.

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (SLP) में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की मांग भी की है. दूसरी ओर, केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि आप सुप्रीमो केवल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि सरकार और पार्टी के सभी फैसले केजरीवाल सहमति और निर्देश पर लिए जाते हैं, साथ ही कहा कि इनमें न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में लिए गए फैसले शामिल हैं, जहां आप की मौजूदगी है.

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सीबीआई ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा, समय के साथ यह सामने आया कि नई आबकारी नीति के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण फैसले याचिकाकर्ता (केजरीवाल) के इशारे पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने साथ मिलकर लिए थे. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होने लगा कि नई आबकारी नीति के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए. इस बीच, मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने भ्रष्टाचार के मामले में सीएम केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने के अलावा 11 सितंबर को उनके लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत दी है.

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