Delhi Excise Policy Case: दिल्ली HC पहुंचे अरविंद केजरीवाल, CBI मामले में मांगी है जमानत
Arvind Kejriwal Bail Plea In CBI Case: बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की है. बता दें कि हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा है.
बुधवार को उनकी जमानत याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन (Acting Chief Justice Manmohan) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया. सीएम केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की जाए. इस पर एसीजे ने आश्वासन दिया कि सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार 5 जुलाई को सुनवाई होगी.
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े दूसरे मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल द्वारा सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी से मामले में 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
Also Read
- बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग, शरजील इमाम ने Delhi Court से याचिका वापस ली, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
- 5 साल से लगी प्रतिबंध हटाने मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी PFI, मिल गई ये बड़ी राहत
- आंध्र प्रदेश कोर्ट ने IPS को जमानत देने से किया इंकार, सरकारी धन का दुरुपयोग करने से जुड़ा मामला
26 जून को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था.
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले (PMLA) में सीएम केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत ने दस्तावेजों और दलीलों पर गौर नहीं किया है. अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है तथा सामग्री पर उचित रूप से विचार नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मई में सीएम केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी थी. आम चुनावों के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.