उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट से नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से वापस ली थी याचिका
Umar Khalid: दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत नहीं मिली. उमर खालिद दिल्ली कोर्ट में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ली थी. अब दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से इंकार किया है. उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA)में शामिल होने के आरोप लगे हैं. खालिद को यूएपीए के आरोपों के चलते सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
कड़कड़डूमा कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद की याचिका को सुना. उमर खालिद को जमानत देने से इंकार किया. उमर खालिद ने मामले की देरी का हवाला देते हुए नियमित जमानत की मांग की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस मौजूद रहीं. दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत का विरोध किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली कोर्ट ने खालिद की याचिका खारिज की.
सुप्रीम कोर्ट से खालिद ने वापस ली जमानत याचिका
दिल्ली कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने से पहले उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी. सुप्रीम कोर्ट से, उमर खालिद ने इसी साल फरवरी महीने में अपनी याचिका वापस ली थी. सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की डिवीजन बेंच सुन रही थी. उमर का पक्ष सीनियर वकील कपिल सिब्बल रख रहे थे. कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल निजी कारणों से अपनी याचिका को वापस ले रहें हैं.
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उमर खालिद की जमानत घटनाक्रम
- सितंबर, 2020: उमर खालिद गिरफ्तार हुए
- मार्च, 2022: ट्रायल कोर्ट ने उमर की जमानत याचिका खारिज की
- अक्टूबर, 2022: दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उमर को राहत देने से किया इंकार
- मई 2023: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को सुना, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट की मांग की. बाद में उमर खालिद की जमानत की सुनवाई 14 बार कई वजहों से टल गई.
- फरवरी, 2024: उमर खालिद ने याचिका वापस ली