Delhi Court ने ‘भल्ला पापड़ी’ की रेहड़ी लगाने वाले को लोगों का रास्ता रोकने के आरोप से बरी किया
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सड़क पर भल्ला पापड़ी’ की रेहड़ी लगाकर लोगों के रास्ते में बाधा डालने के अपराध से एक व्यक्ति को बरी कर दिया है. समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, अदालत ने कहा कि हो सकता है कि व्यक्ति को मामले में फंसाया गया हो.
खबरों के मुताबिक, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अपूर्वा राणा अब्दुल सलाम के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई कर रही थीं. सलाम पर दो जनवरी 2018 को कापसहेड़ा मेन रोड पर एक गली के कोने पर भल्ला पापड़ी और चाउमीन की रेहड़ी लगाने का आरोप था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सलाम से कहा गया था कि वह रेहड़ी हटा ले क्योंकि इससे लोगों के आने-जाने के रास्ते में बाधा उत्पन्न हो रही है लेकिन उसने ऐसा नहीं किया.
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मजिस्ट्रेट ने हाल के फैसले में कहा कि यह अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा डालना) और 290 (किसी ऐसे मामले में जन असुविधा उत्पन्न करना जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है) के तहत दर्ज मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देती है और दोषी नहीं ठहराती तथा उसे बरी करती है.
मजिस्ट्रेट ने कहा कि रोज़मानचा की अनुपस्थिति ने पुलिस अधिकारियों के गश्त के लिए निकलने और फिर मौके पर पहुंचने के तथ्य को "संदिग्ध” बना दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि मौके की तस्वीरें बताती हैं कि रेहड़ी सड़क के बीच में नहीं बल्कि एक किनारे पर लगाई गई थी जहां से लोग नहीं गुजरते.
मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि ऐसे किसी भी शख्स की पहचान नहीं की गई जिसका रास्ता आरोपी के कृत्य से बाधित हुआ हो या उसे कोई परेशानी हुई हो. अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी आम आदमी को गवाह नहीं बनाया गया.