Defamation Case: ‘गूगल सर्च में दोनों का नाम आता..’: Delhi High Court ने महुआ मोइत्रा से जुड़े अनंत देहाद्राई की याचिका पर कहा
Defamation Case: बुधवार (20 मार्च, 2024) के दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा के खिलाफ समन जारी किया है. उच्च न्यायालय ने एडवोकेट अनंत देहाद्राई की याचिका पर सुनवाई की. अनंत देहाद्राई ने टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा और मीडिया हाउस के खिलाफ याचिका दायर कर अपने खिलाफ विवादास्पद बयानों और कंटेट चलाने पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में देहाद्राई ने कहा कि महुआ उन्हें बेरोजगार और जिल्टेड (Jillted) कहती है. वहीं, चैनलों के खिलाफ उन्होंने अपने अवमानना के लिए 2 करोड़ रूपये की मांग की है. अदालत ने आदेश में दोनों पक्षों को जबाव देने को कहा है.
उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई
जस्टिस प्रतीक जलान ने मामले की सुनवाई की. महुआ मोइत्रा के खिलाफ समन जारी किया है. साथ ही जस्टिस ने कहा. इस मामले में दोनों ही पक्षों का बराबर का दोष है. इसमें ना तो कोई दोषी है, ना ही कोई अपराधी है
बेंच ने कहा,
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"इस मामले में, आप (मोइत्रा और देहाद्राई) दोनों ही बराबर पक्ष हैं. आप न तो पीड़ित हैं और न ही अपराधी. सच तो यह है कि हर गूगल सर्च में आपका नाम आता है…"
कोर्ट ने महुआ मोइत्रा से जबाव देने को कहा है. अनंत देहद्राई ने महुआ पर विवादास्पद बयान देने से रोक लगाने की मांग की थी. अब कोर्ट ने उन्हें इस विषय पर जबाव देने को कहा है.
मीडिया हाउसेस को भी देने होंगे जबाव
कोर्ट ने मीडिया हाउस के खिलाफ भी समन जारी किया है. उनसे विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है. इन मीडिया हाउस में इंडिया टुडे, सीएनएन न्यूज 18, द गार्जियन, द टेलीग्राफ, गल्फ न्यूज, गूगल और X (पहले ट्विटर) शामिल हैं.
मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
क्या है मामला?
अनंत देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा और चुनिंदा मीडिया हाउसेस के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर उनके छवि को खराब करने का आरोप लगाया है. साथ ही छवि को खराब करने वाले कंटेंट को मीडिया चैनलों की वेबसाइट से हटाने की मांग की है.