Defamation Case: दिल्ली कोर्ट ने मेधा पाटकर की सजा पर लगाई रोक, याचिका पर LG वीके सक्सेना से मांगा जवाब
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा मानहानि मामले में दायर अपील के जवाब में उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एलजी सक्सेना को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सक्सेना की ओर से अधिवक्ता गजिंदर कुमार ने नोटिस प्राप्त किया. इस मामले की सुनवाई 4 सितंबर को होनी है. इस बीच, अदालत ने 25,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर मेधा पाटकर को भी जमानत दे दी.
1 जुलाई को साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) की नेता मेधा पाटकर को वीके द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मानहानि मामले में पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी. सक्सेना के खिलाफ 2001 में मामला दर्ज किया गया था. साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने सजा सुनाते हुए पाटकर को सक्सेना को उनकी प्रतिष्ठा को पहुंची क्षति के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.
सक्सेना की ओर से अधिवक्ता गजिंदर कुमार, किरण जय, चंद्र शेखर, दृष्टि और सौम्या आर्य अदालत में पेश हुए. गजिंदर कुमार ने तब आईएएनएस को बताया था कि अदालत से अनुरोध किया गया था कि मुआवजे की राशि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को आवंटित की जाए.
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पाटकर को अदालत ने 24 मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का दोषी पाया था. सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ 2001 में मामला दर्ज कराया था, जब वे अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे.
मानहानि का यह मामला 2000 में शुरू हुए कानूनी विवादों की एक श्रृंखला से उपजा है. उस समय, पाटकर ने सक्सेना के खिलाफ उन विज्ञापनों को प्रकाशित करने के लिए मुकदमा दायर किया था, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे उनके और एनबीए के लिए अपमानजनक थे. जवाब में, सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ दो मानहानि के मामले दर्ज किए. एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान उनके बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए, जबकि दूसरा मामला पाटकर द्वारा जारी एक प्रेस बयान से संबंधित था.