कांग्रेस नेता Mallikarjun Kharge को 100 करोड़ के मानहानि केस में कोर्ट का समन, 10 जुलाई को पेश होने के आदेश
नई दिल्ली: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Mallikarjun Kharge को पंजाब की संगरूर जिला कोर्ट ने 100 करोड़ के मानहानि केस में समन जारी किया है. कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को लेकर की गयी उनकी टिप्पणी को लेकर दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद संगरूर की सिविल जज रमनदीप कौर की कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.
हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के फाउंडर हितेश भारद्वाज ने खड़गे के खिलाफ दायर शिकायत में कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी ताकतों सिम्मी, PFI और अलकायदा जैसे संगठनों के साथ करते हुए बजरंग दल के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के साथ करते बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है.
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इसके बाद से ही खड़गे के खिलाफ लगातार कानूनी नोटिस दिए जाने का सिलसिला जारी है. बजरंग दल एवं विश्व हिन्दू परिषद के चंडीगढ़ प्रभाग ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को कानूनी नोटिस भेजकर 100 करोड़ 10 लाख रुपए की मानहानि का दावा किया है.
कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में पीएफ्आई (PFI)पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है. लेकिन खास तौर से बवाल उसके द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध की घोषणा से ज्यादा हो रहा है.