Juvenile Justice Act के तहत स्कूल 'ट्रांसफर सर्टिफिकेट' के आधार पर सही उम्र का फैसला नहीं किया जा सकता: Supreme Court
नई दिल्ली: एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' (Juvenile Justice Act) के तहत किसी की भी उम्र की पुष्टि उनके स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (School Transfer Certificate) के आधार पर नहीं की जा सकती है।
बता दें कि यह बात सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) के न्यायाधीश एस रवींद्र भट्ट (Justice S Ravindra Bhat) और न्यायाधीश अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) की पीठ ने कही है।
JJ Act के तहत उम्र की पुष्टि को लेकर SC ने कही ये बात
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने यह अब्ज़र्व किया है कि एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी की उम्र का प्रमाण नहीं दिया जा सकता है।
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अदालत ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और कथित तौर पर उनके बाल विवाह को बढ़ावा देने के लिए बुक किए गए एक व्यक्ति (तत्काल अपीलकर्ता) की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने डॉक्टर की बात को खारिज करके कि पीड़िता की उम्र 19 साल है, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर उम्र का जो फैसला किया, वो गलत था।
POCSO Act के तहत पीड़ित की उम्र को लेकर विवाद हो तो...
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह माना है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' की धारा 94 के अनुसार अगर 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) के तहत पीड़ित की उम्र को लेकर विवाद होता है, तो स्कूल के बर्थ सर्टिफिकेट या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष सर्टिफिकेट पर ही विश्वास किया जाता है।
यदि स्कूल बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट न हो तो पंचायत, नगरपालिका प्राधिकरण या निगम द्वारा दिए बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना चाहिए।
इन सब में से कोई भी सर्टिफिकेट न हो तो ऑसिफिकेशन टेस्ट या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण के जरिए उम्र का पता लगाना चाहिए।
जानें क्या था पूरा मामला
बता दें कि मामला 2015 में दर्ज किया गया था जब नाबालिग लड़की के परिवार ने अपीलकर्ता पर लड़की का अपहरण, शारीरिक शोषण और जबरदस्ती उसकी शादी कराने के आरोप लगाए थे। जहां लड़की ने पहले मैजिस्ट्रेट को यह बताया कि वो अपनी मर्जी से भागी थी और उसने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए थे वहीं ट्रायल के दौरान वो अपने बयान से मुकर गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act) और भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत आरोपी ठहराया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने पॉक्सो और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत आरोपी की सजा बरकरार रखी थी लेकिन आईपीसी की धारा 366 के तहत मिलने वाली सजा को रद्द कर दिया, और आजीवन कारावास को कम करके दस साल की जेल की सजा कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने यह नोटिस किया कि जेजे अधिनियम में बताए गए कोई भी दस्तावेज अदालत के समक्ष नहीं लाये गए थे जिससे यह साबित किया जा सके कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन (Prosecution) यह भी साबित नहीं कर सका कि किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया।