रिफंड में लापरवाही! Amazon पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 45000 का जुर्माना, कहा- Returned Product लेते वक्त ग्राहक को दें Confirmation Receipt
Penalty on Amazon: दिल्ली ईस्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने अमेजन और रिटेलर पर 45000 रूपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि ग्राहक को देने के आदेश दिए है. ग्राहक ने अमेजन पर एक खराब लैपटॉप के रिफंड देने में तकरीबन डेढ़ साल का वक्त लगाने का आरोप लगाया था. परिणास्वरूप, उपभोक्ता अदालत ने अमेजन और रिटेलर (समान भेजनेवाली कंपनी) पर खराब सर्विस के लिए 35,000 रूपये, सुनवाई में आनेवाली खर्चों के लिए 10,000 का जुर्माना लगाया. जुर्माना लगाने के साथ ही कंज्यूमर कोर्ट ने रिटर्नड समान को वापस लेने वक्त ग्राहक को कन्फर्मेशन रिसीप्ट देने का निर्देश भी दिया.
कंज्यूमर कोर्ट में हुई सुनवाई
अमेजन के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत को दिल्ली ईस्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन प्रेसिडेंट एसएस मल्होत्रा और सदस्य रश्मि बंसल और रवि कुमार ने सुना. अमेजन को निर्देश दिए. यह अमेजन का ड्यूटी है कि वे जेनुइन, इरर फ्री प्रोडक्ट दें. साथ ही खराब समानों की रिप्लेस और रिफंड दें.
कोर्ट ने कहा. समान को कंन्फर्म करने के बाद यह अमेजन का कार्य है कि वे इस भेजे जानेवाले समान की जांच करें. अगर समान में कोई खराबी निकलती है, तो उसे वापस लें. वापस लेने के बाद तय समय के अंदर ग्राहक को रिफंड वापस करें.
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क्या है मामला?
ग्राहक ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई. उसने अमेजन पर खराब सर्विस और खरीदे गए लैपटॉप को वापस लौटाने में रिफंड में देरी का आरोप लगाया. उसने कहा कि अमेजन की तरफ से रिफंड मिलने में करीब एक साल पांच महीने का समय लगा है.
समान वापस लेने पर दें रिसीप्ट
ग्राहक ने शिकायत में इस बात का जिक्र भी किया. जब रिटर्न किए गए प्रोडक्ट को वापस लेती है, तो कंपनी की तरफ से कोई रिसीप्ट नहीं दिया जाता है. जिससे कन्फर्म हो कि ग्राहक ने समान लौटाया है.
Amazon ने दिखाई लापरवाही
अमेजन ने लिखित में जबाव भेजा. उसने जबाव तय समय के बाद दिया. जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लेने से इंकार कर किया. वहीं, रिटेलर की तरफ से भी कोई पेश नहीं हुआ.
Consumer Court ने सुनाया फैसला
कंज्यूमर कोर्ट ने पाया. ग्राहक ने लैपटॉप 29 अक्टूबर, 2021 के दिन लौटा दिया था. ग्राहक ने डिलीवरी वाले दिन ही रिटर्न रिक्वेस्ट कर दिया था. वहीं, दिसंबर, 2021 में अमेजन की तरफ से जबाव आया कि उनका रिटर्न कन्फर्म नहीं हुआ है.
कंज्यूमर कोर्ट ने पाया. अमेजन प्रिंसिपल सेलर है. रिटेलर उसका एजेंट हैं. अमेजन और रिटेलर पर कुल 45000 रूपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही रिटर्न समान वापस लेने के दौरान रिसीप्ट देने के भी आदेश दिए.