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मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक

Rahul Gandhi gets relief in Modi Surname Case from Jharkhand High Court

'मोदी' सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से राहत मिली है। अदालत ने काँग्रेस नेता के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है...

Written By Ananya Srivastava | Updated : July 4, 2023 4:35 PM IST

रांची: मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी से जुड़े केस में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी (Justice SK Dwivedi) की कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए आगामी 16 अगस्त की तारीख तय की है।

राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने का था आदेश

रांची की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Special MP-MLA Court) ने इस केस में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया था। इस कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आग्रह की उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी। बीते 16 जून को कोर्ट ने राहुल गांधी को पंद्रह दिनों की मोहलत दी थी।

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इस बीच राहुल गांधी ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दायर की, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

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सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इस मुकदमे के शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी से जवाब मांगा है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की।

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जानें क्या था मामला

बता दें कि यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी।

प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मानहानि का मामला है।