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पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को एक अगस्त से ई-चालान निकालना होगा

Electronic Invoice

वित्त मंत्रालय की 10 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है.

Written By My Lord Team | Published : May 11, 2023 12:40 PM IST

नई दिल्ली: पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को आगामी पहली अगस्त से बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस (चालान) निकालना होगा. समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार अभी तक 10 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालना होता है. यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी.

वित्त मंत्रालय की 10 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है.

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डेलॉयट इंडिया के भागीदार, अप्रत्यक्ष कर- लीडर महेश जयसिंह ने न्यूज़ एजेंसी भाषा को बताया कि इस घोषणा के साथ ई-चालान के तहत सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दायरा बढ़ जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता होगी.

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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने भाषा को कहा कि ई-चालान के चरणबद्ध क्रियान्वयन से अड़चनें कम हुई हैं, अनुपालन में सुधार हुआ है और राजस्व बढ़ा है.

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ई-चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और तीन साल के भीतर इस सीमा को घटाकर अब पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है.