COLLEGIUM RESOLUTIONS: एक सेवानिवृत्त जिला जज सहित 4 हाईकोर्ट के लिए 15 नाम की सिफारिश
नई दिल्ली: देश में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति को लेकर Supreme Court Collegium ने इस सप्ताह चार हाईकोर्ट के लिए कुल 15 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के लिए 7 नाम
Supreme Court Collegium ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारी कोटे से कुल 7 जिला एवं सत्र न्यायाधिशों की नियुक्ति की सिफारिश की है.
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कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश में रूपेश चंद्र वार्ष्णेय, अनुराधा शुक्ला, एस एस कालगोवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल, ह्रदेश और अरविंद कुमार सिंह का नाम शामिल है.
सेवानिवृत जज की सिफारिश
Supreme Court Collegium ने एक मिसाल कायम करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए एक सेवानिवृत्त जिला जज के नाम की सिफारिश की है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में 12 अप्रैल को हुई कॉलेजिमय बैठक के स्टेटमेंट के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधाीश रूपेश चंद्र वार्ष्णेय के नाम की सिफारिश की है.
28 सितंबर, 1987 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए डीजे रूपेश चंद्र वार्ष्णेय का नाम हाईकोर्ट द्वारा भेजे जाने के समय 59 वर्ष 10 की उम्र थी. वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत हो चुके है. कॉलेजियम ने उनके बेहतरीन सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए हाईकोर्ट जज के तोर पर सिफारिश की है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए 4 नाम
Supreme Court Collegium ने उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति के मामले में 3 जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 1 अधिवक्ता के नाम की सिफारिश की है.
सीजेआई की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने अधिवक्ता कोटे से राकेश थापलियाल, पंकज पुरोहित और सुभाष उपाध्याय के नाम की सिफारिश की है.
कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी कोटे से विवेक भारती शर्मा के नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट कॉलेजियम ने ये सभी नाम 7 सिंतबर 2002 को हुए हाईकोर्ट कॉलेजियम की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद भेजे थे.
छत्तीसगढ हाईकोर्ट—राज्यपाल की टिप्पणियों के बिना
Supreme Court Collegium ने छत्तीसगढ हाईकोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जयसवाल के नाम की सिफारिश की है.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक के बाद न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जायसवाल के नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.
इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए प्रस्ताव प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं, इसलिए कॉलेजियम ने अपने स्तर पर ही इस सिफारिश को आगे बढाया है.
कॉलेजियम ने स्टेटमेंट में कहा है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के पैरा 14 को लागू करके प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है जो यह प्रदान करता है यदि मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश से प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर राज्यपाल की टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा यह माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक प्राधिकारियों के पास प्रस्ताव में जोड़ने और तदनुसार आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है.
मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों के कुल 22 पदों पर 8 जजों के पद रिक्त हो जायेंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 नाम
12 अप्रैल को Supreme Court Collegium की बैठक के जारी किए स्टेटमेंट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 जिला एवं सत्र न्यायाधिशों को जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश केन्द्र को भेजी गयी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट कॉलेजियम की बैठक के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश काथपालिया, धर्मेश शर्मा और मनोज जैन के नाम की सिफारिश की गई थी.
Supreme Court Collegium ने हाईकोर्ट की सिफारिश को योग्य मानते हुए इन तीनों नामों को आगे बढाने का फैसला किया. जिसके बाद कॉलेजियम इनके नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.