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सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए नया नियम जारी, जानें क्या है मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पर CJI Sanjiv खन्ना का नया फैसला

सीजेआई संजीव खन्ना

CJI Sanjiv Khanna के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा.

Written By Satyam Kumar | Published : November 18, 2024 12:09 AM IST

सीजेआई संजीव खन्ना CJI Sanjiv Khanna) ने मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पर बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी इस सर्कुलर के अनुसार अबसे बुधवार और गुरुवार को कोई नियमित सुनवाई निर्धारित (Regular Cases) नहीं की जाएगी, बल्कि मंगलवार, बुधवार और गुरूवार को स्थानांतरण याचिकाओं (Transfer Plea) और जमानत मामलों सहित विविध मामलों (Miscellaneous Cases) को सूचीबद्ध  किया जाएगा  वहीं, नए मामलों को सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध की जाएगी.

SC में सुनवाई का नया नियम

16 नवंबर, 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी परिपत्र (Circular) के अनुसार, स्थानांतरण याचिकाएं और जमानत मामले अब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सूचीबद्ध किए जाएंगे, और अगली सूचना तक इन दिनों के लिए कोई नियमित सुनवाई के मामले निर्धारित नहीं किए जाएंगे.

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परिपत्र के अनुसार,

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"अब से मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों सहित विविध मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा और अगले आदेश तक बुधवार और बृहस्पतिवार को कोई नियमित सुनवाई का मामला सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा."

परिपत्र में आगे कहा गया,

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विशेष पीठ या आंशिक सुनवाई वाले मामले, चाहे विविध या नियमित सुनवाई हो, जिन्हें मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है, उन्हें लंच के बाद के सत्र में या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा.’’

मौजूदा परंपरा के अनुसार, नए मामलों को सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाता है, जब विविध मामलों पर सुनवाई होती है. मंगलवार और बृहस्पतिवार को नियमित सुनवाई के उन मामलों को सूचीबद्ध किया जाता है, जहां अंतिम सुनवाई होती है.

सर्कुलर और नोटिफिकेशन में अंतर

आप अक्सर सुनते होंगे कि सरकार ने किसी कानून को लेकर अधिसूचना (Notification) जारी किया है, यानि उस कानून के बारे में आम लोगों (Public) को जानकारी दी गई है. वहीं, सर्कुलर विभाग से जुड़े लोगों के लिए जारी की जाती है. यानि सीजेआई संजीव खन्ना के आदेश से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने यह सर्कुलर में बार मेंबर और मामले से संबंधित लोगोंके लिए जारी की है.

(खबर PTI भाषा के अनुसार लिखी गई है)