Advertisement

चेन्नई कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ाई

Senthil Balaji Remand increase

इससे पहले मंत्री की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने प्रधान सत्र न्यायाधीश इस मामले की आगे की सुनवाई करने का आदेश दिया था।

Written By My Lord Team | Published : July 13, 2023 10:40 AM IST

चेन्नई : तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत को यहां की एक अदालत ने बुधवार को 26 जुलाई तक बढ़ा दी। इससे पहले मंत्री की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने प्रधान सत्र न्यायाधीश इस मामले की आगे की सुनवाई करने का आदेश दिया था।

इसकी अनुपालना करते हुए न्यायाधीश एस अल्ली ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर एक आवेदन पर बालाजी की रिमांड बढ़ाई है।

Advertisement

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि ईडी अस्पताल में सेंथिल बालाजी से कोई पूछताछ नहीं कर सकी और ईडी की हिरासत याचिकी पर विचार करते समय न्यायिक हिरासत के दौरान अस्पताल में रहने की उनकी अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

Also Read

More News

हालांकि, सेंथिल बालाजी के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोई भी एजेंसी किसी भी परिस्थिति में 15 दिनों की पहली रिमांड अवधि के बाद किसी आरोपी से पूछताछ की मांग नहीं कर सकती ।

Advertisement

बालाजी को 14 जून को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नकदी के बदले नौकरी घोटाले में गिरफ्तार किया था। उस समय वह ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के शासन में परिवहन मंत्री थे।

पूर्व मंत्री तब से अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है।