चेन्नई कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ाई
चेन्नई : तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत को यहां की एक अदालत ने बुधवार को 26 जुलाई तक बढ़ा दी। इससे पहले मंत्री की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने प्रधान सत्र न्यायाधीश इस मामले की आगे की सुनवाई करने का आदेश दिया था।
इसकी अनुपालना करते हुए न्यायाधीश एस अल्ली ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर एक आवेदन पर बालाजी की रिमांड बढ़ाई है।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि ईडी अस्पताल में सेंथिल बालाजी से कोई पूछताछ नहीं कर सकी और ईडी की हिरासत याचिकी पर विचार करते समय न्यायिक हिरासत के दौरान अस्पताल में रहने की उनकी अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।
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हालांकि, सेंथिल बालाजी के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोई भी एजेंसी किसी भी परिस्थिति में 15 दिनों की पहली रिमांड अवधि के बाद किसी आरोपी से पूछताछ की मांग नहीं कर सकती ।
बालाजी को 14 जून को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नकदी के बदले नौकरी घोटाले में गिरफ्तार किया था। उस समय वह ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के शासन में परिवहन मंत्री थे।
पूर्व मंत्री तब से अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है।