पत्नी को 'भूत' या 'पिशाच' कहना ‘क्रूरता’ नहींः पटना हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ रद्द किया मामला
Calling Wife Bhoot, Pisach Is Not Cruelty: हाल ही में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पति-पत्नी के झगड़े को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि असफल वैवाहिक संबंधों में कई ऐसे मौके आते हैं, जब पति-पत्नी एक-दूसरे के खिलाफ अपशब्द कहते हैं. इन अपशब्दों को क्रूरता कहना गलत है. पटना हाईकोर्ट ने पत्नी को भूत, पिशाच कहने को क्रूरता नहीं माना है. वहीं, पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें जिला अदालत ने पति को दहेज और क्रूरता के मामले में दोषी पाया था.
Patna HC ने खारिज किया फैसला
नालंदा जिला अदालत (Nalanda District Court) ने आईपीसी के सेक्शन 498ए (क्रूरता) और दहेज के आरोप में पति को दोषी ठहराया था. पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस विबेक चौधरी ने इस मामले को सुना. हाईकोर्ट ने IPC के सेक्शन 498A के तहत पति पर लगे क्रूरता के आरोप रद्द खारिज किया है.
कोर्ट ने कहा. वैवाहिक संबंधों में, विशेषकर असफल वैवाहिक संबंधों में, ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे को गंदी भाषा का इस्तेमाल करके गाली देते हैं. हालांकि ऐसे सभी आरोप 'क्रूरता' के दायरे में नहीं आते हैं.
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क्या है मामला?
साल, 1993 में नरेश गुप्ता और ज्योति की शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के अगले साल बाद ही, ज्योति के पिता कन्हैया लाल ने नरेश गुप्ता और उसके पिता सहदेव गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया. ज्योति के पिता आरोप लगाया. ज्योति के पति और ससुर उसकी बेटी को एक मारूति कार के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. मुकदमा आईपीसी के सेक्श के 498ए के तहत क्रूरता और दहेज के तहत मामला दर्ज हुआ. सेशन कोर्ट (Session Court) ने पति और उसके पिता को दोषी पाया. अब, इसी मामले को पटना हाईकोर्ट ने खारिज किया. उच्च न्यायालय ने कहा. प्रतिवादी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने में असफल रहा है.