Byju’s के संस्थापक को Karnataka High Court से मिली अंतरिम राहत, EGM में लिए जानेवाले फैसले पर अगली सुनवाई तक लगी रोक
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने Byju के फाउंडर को अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने Edtech कंपनी Byju के कुछ निवेशकों द्वारा बुलाई EGM (Extraordinary General Meeting) में तय होनेवाली फैसले को कोर्ट की अगली सुनवाई तक मान्य नहीं होने के आदेश दिए है. कोर्ट में अगली सुनवाई 13 मार्च, 2024 को होगी. वहीं, 23 फरवरी को होनेवाली इस मीटिंग में कंपनी के सीईओ बायजू रविन्द्रन को हटाने को लेकर चर्चा होनी है. Byju का संचालन करनेवाली थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक हाईकोर्ट से EGM पर रोक लगाने की मांग की थी.
Byju के सीईओ को हटाने की मांग
बायजू रविन्द्रन, Edtech कंपनी Byju के संस्थापक और सीईओ है. Byju के निवेशकों ने असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाने का निर्णय लिया है जिसमें एडटेक कंपनी के सीईओ रविन्द्रन और उनके परिवार के सदस्यों को कंपनी के महत्वपूर्ण पदों से हटाने की मांग पर चर्चा होनी है.
EGM के निर्णय अगली सुनवाई तक नहीं होगी लागू
जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े (Anant Ramanath Hegde) की सिंगल बेंच ने इस मामले को सुना. कोर्ट ने कहा. इस मीटिंग को बुलाने के लिए तय शर्तों का पालन नहीं हुआ है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 100(3) का भी पालन नहीं किया गया है. कोर्ट 23 फरवरी को होनेवाली इस मीटिंग में लिए जानेवाले निर्णयों को अगली सुनवाई तक रोक लगाती है.
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Byju के सीईओ ने दी प्रतिक्रिया
बायजू के सीईओ रविन्द्रन ने निवेशकों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें निवेशकों के साथ कंपनी के रिश्तों को बिगाड़ने के लिए स्वार्थी तत्वों का जिक्र किया है.
कंपनी के Lenders ने किया ये दावा
Byju के ऋणदाताओं (Lenders) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ( National Company Law TribunaL, NCLT) में आवेदन कर बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही (Insolvency Proceedings) शुरू करने की मांग की है. इनमें डिजिटल मार्केटिंग वेंडर, इंटरनेशनल लेंडर, ग्लास ट्रस्ट कंपनी की एलएलसी और तीसरी टेलीपरर्फामेंस बिजनेस कंपनियां शामिल है.