Advertisement

'शादी का झूठा वादा कर मेरा Rape किया', विवाहित महिला के दावे पर बॉम्बे HC ने दी प्रतिक्रिया

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी किया कि विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि शादी का झूठा वादा कर उसका रेप किया गया है.

Written By Satyam Kumar | Updated : September 28, 2024 1:31 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी किया कि विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि शादी का झूठा वादा कर उसका रेप किया गया है (Bombay High Court says Married Woman can't claim rape on false promise of marriage). आरोपी शख्स के खिलाफ पुणे थाने में बलात्कार और आपराधिक धमकी देने को लेकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यक्ति को गिरफ्तारी से अंग्रिम जमानत दी है.

विवाहित महिला कैसे शादी के झांसे में आ सकती है?

बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस मनीष पिताले (Justice Manish Pitale) की सिंगल-जज पीठ ने आरोपी (याचिकाकर्ता) की जमानत याचिका पर सुनवाई की. पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता पहले से ही विवाहित है, ऐसे में कैसे वो दावा कर सकती है कि वो शादी के झूठे वादे का शिकार हुई? महिला को पता था कि वह कानूनी रूप से आरोपी शख्स से शादी नहीं कर सकती थी.

Advertisement

अदालत ने पाया कि शादी का झूठा वादा प्रथम दृष्तया ही गलत है.

Also Read

More News

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के वकील ने इसका विरोध किया कि उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने महिला को शारीरिक संबंध बनाने के वीडियो शेयर करने की धमकी दी है.

Advertisement

इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने जांच में हरसंभव सहयोग किया है.

अदालत ने कहा,

"ऐसा प्रतीत नहीं होता है या ऐसी किसी तरह की वीडियो शेयर करने की बात पीठ के सामने नहीं आई है."

अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है (Bombay High Court grants anticipatory bail to accused).

क्या है मामला?

मामले में आरोपी व्यक्ति (याचिकाकर्ता) और शिकायतकर्ता दोनों शादीशुदा है. विवाहित महिला ने दावा किया आरोपी व्यक्ति ने उससे दोस्ती की, उसके बाद उससे शादी का झूठा वादा कर उसे एक लॉज में ले जाकर जबरदस्ती किया.