Sexual Harassment के आरोप पर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पहुंचे Delhi Court, कहा- घटना के समय शहर में नहीं था
गुरूवार (18 अप्रैल 2024) के दिन बीजेपी सांसद व रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे. WFI के पूर्व अध्यक्ष ने महिला रेसलर्स द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के जबाव दिया. सांसद ने अदालत को बताया कि घटना के दिन (7 सितंबर 2022) के दिन वे दिल्ली में नहीं थे. बृजभूषण सिंह ने इन आरोपों की जांच की मांग की है. वहीं, कोर्ट ने बयान सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है. मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट 26 अप्रैल को मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
कोर्टरूम में बृजभूषण सिंह ने रखा पक्ष
राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने इस मामले को सुना. बृजभूषण सिंह के जबाव दाखिल करने के बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रखा. साथ ही जबाव पर अपना फैसला सुनाने के लिए 26 अप्रैल नियत किया है. शिकायतकर्ता के वकील ने बृजभूषण सिंह की मांग का विरोध किया है जिसमें उन्होंने मामले में और जांच करने की मांग की है. वकील ने कहा कि ये मामले को टालने की कोशिश है. बता दें कि अदालत आज बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जेस तय करने वाली थी.
क्या है मामला?
WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में चार्जशीट दायर की थी, पुलिस ने सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (अपमानजनक आग्रह), 354ए (कामुक टिप्पणियां), 354डी (स्टाकिंग) और 506ए (अपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दायर किया था. इसी मामले में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित अन्य रेसलर्स ने जंतर-मंतर पर धरना दिया था.
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बता दें कि इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर महिला पहलवानों सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि वे मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हैं. मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि शिकायत दर्ज हो चुकी है.
POCSO के तहत भी दर्ज हुआ था मुकदमा
WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर एक नाबालिग रेसलर ने भी यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हालांकि बाद में उसने अपना मुकदमा वापस ले लिया था.