Patna High Court से नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट का इंकार, याचिका खारिज
नई दिल्ली: जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई को लेकर दायर की गई बिहार सरकार की ओर से दायर की गयी इंट्रोलोकेट्री एप्लिकेशन को खारिज कर दिया गया है.
इस याचिका के जरिए बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट जाति आधारित गणना पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की अपील की थी.
हाई कोर्ट ने 4 मई को जातीय जनगणना पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई 2023 की तारीख तय की थी.
Also Read
- Patna HC में जज बनने के लिए 5 वकीलों का चयन, CJI की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार को भेजी सिफारिश
- 70वीं BPSC परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप, पटना हाई कोर्ट ने CCTV फुटेज की सुरक्षा का दिया आदेश
- IPS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला DSP पहुंची SC, Rape Case रद्द करने के फैसले को दी चुनौती
बिहार सरकार के महाधिवक्ता पी के शाही ने इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेशन दायर करते हुए मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था, जिस पर अदालत ने आज यानि 9 मई को इस याचिका पर सुनवाई तय की थी.
मंगलवार को इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा कि जातीय गणना की अहमियत को देखते हुए यह सुनवाई जल्द से जल्द हो.
सरकार की दलीले सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया.
याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले पर हाईकोर्ट में 3 जुलाई 2023 को ही सुनवाई होगी. साथ ही राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी.