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माफिया Mukhtar Ansari को बड़ा झटका, शिक्षक की हत्या केस में 10 साल की सजा, पांच लाख जुर्माना भी लगा

मुख्तार अंसारी को पिछले 13 महीने में छठी सजा सुनाई गई है. अंसारी को छह अलग-अलग मामलों में दोषी पाया गया है.

Written By arun chaubey | Published : October 27, 2023 4:12 PM IST

Mukhtar Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी को शिक्षक की हत्या के मामले में 10 साल की सजा हुई. एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई. साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. दूसरे आरोपी सोनू को दो लाख जुर्माना सहित पांच साल की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने सोनू समेत अंसारी को दोषी करार दिया था. उधर, एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी की 73.43 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है.

ED ने एक बयान में कहा कि उसने अब्बास की संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिसमें आराजी नंबर 604 पर स्थित 1538 वर्ग फुट की जमीन, मौजा रजदेपुर देहाती, तहसील सदर, ग़ाज़ीपुर तथा उस पर निर्मित व्यावसायिक भवन, आराजी नंबर 169, मौजा जहांगीराबाद, परगना व तहसील-सदर, जनपद-मऊ में 6020 वर्ग फीट भूमि का भूखंड शामिल है. ईडी ने आरोप लगाया कि अब्बास ने ये संपत्तियां 6.23 करोड़ रुपये की सरकारी दर के मुकाबले 71.94 लाख रुपये के कम मूल्य पर हासिल की थीं.

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ईडी ने यह भी कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत मुख्तार के बैंक खाते में शेष राशि के रूप में 1.5 लाख रुपये रुपये जब्‍त किए हैं. ईडी का मामला मुख्तार और उसके सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है. ईडी ने कहा कि मुख्तार और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी जमीन हड़प ली और उस पर गोदाम बना लिया.

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ईडी ने कहा, गोदाम को भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड द्वारा किराए पर लिया गया था और किराए का भुगतान मुक्तार के परिवार के सदस्यों को किया गया था.’

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इससे पहले, ईडी ने मुख्तार की पत्‍नी अफशां अंसारी और मुख्तार और उनके रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित फर्म विकास कंस्ट्रक्शन से संबंधित उत्तर प्रदेश के जिला मऊ और जालौन में भूमि के भूखंड के रूप में 1.5 करोड़ रुपये की बुक वैल्यू वाली सात अचल संपत्तियों को कुर्क किया था.

अब तक, तीन लोगों – मुख्तार, उनके बेटे अब्बास, जो मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं, मुख्तार के बहनोई आतिफ रजा को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. ED ने इन तीनों लोगों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है.