Malegaon Blast case: Supreme Court से लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को बड़ा झटका, आरोपमुक्ति की याचिका खारिज
नई दिल्ली: 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की ओर से आरोप मुक्त करने की मांग को लेकर दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. Justice Hrishikesh Roy और Justice Manoj Misra की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
पीठ ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट को भी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट को हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित नही होना चाहिए. पीठ ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा अभी जारी है.
हाईकोर्ट ने की थी याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 जनवरी के आदेश में कर्नल पुरोहित के उस तथ्य को खारिज कर दिया था कि वह उस समय ड्यूटी थे. हाईकोर्ट ने कहा था कि वह डयूटी पर नहीं थे जब वह अभिनव भारत की बैठकों में भाग ले रहे थे. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुरोहित की याचिका को खारिज कर दिया था.
Also Read
- आवारा कुत्तों को खाना देने पर SC का नया आदेश, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना, जान लें पूरा फैसला
- 'वोटर लिस्ट से बाहर हुए नामों को सार्वजनिक करें', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया अहम आदेश
- आवारा कुत्तों पर SC सख्त, कहा- 'समस्या की वजह अधिकारियों की निष्क्रियता', पुराने आदेश पर रोक की मांग पर फैसला रखा सुरक्षित
गौरतलब है कि कर्नल पुरोहित ने दो बिंदूओ के आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी कि वह अपने वरिष्ठों को इस बारे में सूचित करने के बाद बैठकों में भाग ले रहा था.
पुरोहित ने याचिका में ड्यूटी पर होने का दावा करते हुए कहा कि चूंकि वह एक सेवारत अधिकारी था, इसलिए अभियोजन एजेंसी को अपेक्षित अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और उन्होंने अनुचित स्वीकृति प्राप्त की थी.