INDIA एक्रोनिम के प्रयोग पर लगाएं रोक! जनहित याचिका पर कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया जबाव
दिल्ली हाईकोर्ट से आखिरी चेतावनी मिलने के बाद विपक्ष ने एक्रोनिम के प्रयोग पर रोक लगाने वाली याचिका का जबाव दिया है. कांग्रेस की प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा पिछली सुनवाई में याचिका पर फैसला सुनाने के निर्देश देने के बाद आया है. अपने जबाव में कांग्रेस ने याचिका को पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया. साथ ही याचिकाकर्ता को बीजेपी से जुड़ा बताया. बता दें कि गिरीश भारद्वाज नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका(PIL) दायर कर विपक्ष द्वारा INDIA एक्रोनिम के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की थी. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्ल्युसिव एलायंस' (INDIA) रखा है.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर 26 विपक्षी पार्टियों को अगस्त, 2023 में ही नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा था. पिछली सुनवाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विपक्ष को पीआईएल पर जबाव देने के लिए आखिरी मौका दिया था. कांग्रेस ने इस पीआईएल का जबाव दिया है.
बीजेपी से जुड़ा है याचिकाकर्ता, कांग्रेस ने दिया जबाव
INDIA एक्रोनिम पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. कांग्रेस ने मांग के लिए बताए गए कारणों से आपत्ति जताते हुए याचिका खारिज करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग भी की है. काग्रेस ने बताया. सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही इस तरह की याचिका खारिज कर चुके हैं. वहीं, कांग्रेस ने याचिकाकर्ता पर भी आरोप लगाया कि उसने बीजेपी से जुड़े होने की बात छिपाई है.
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कांग्रेस ने आगे बताया,
"यह बताना प्रासंगिक है कि विश्व हिंदू परिषद भारतीय दक्षिणपंथी संगठन है जो 'संघ परिवार' का एक हिस्सा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, जिसकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है."
कांग्रेस ने जबाव में आगे कहा. याचिकाकर्ता अपने मांग को सिद्ध करने में विफल रहा है कि कैसे INDIA एक्रोनिम मतदाताओं को राष्ट्रीय कर्तव्य के नाम पर विपक्ष को वोट देने के लिए गुमराह कर रहा है? याचिकाकर्ता यह भी बताने में असफल है कि कैसे INDIA एक्रोनिम के प्रयोग से वैश्विक राजनीति में देश की छवि खराब हो रही है.
कांग्रेस ने मांग की,
"याचिकाकर्ता की मांग को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उक्त याचिका को अनुकरणीय जुर्माने के साथ तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए."
कांग्रेस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जुर्माना लगाने की बात भी कहीं है.
क्या है मामला?
गिरीश भारद्वाज नामक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में विपक्षी पार्टियों द्वारा INDIA शब्द का प्रयोग करने पर रोक लगाने की मांग की. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि INDIA शब्द का प्रयोग प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) अधिनियम, 1950 के सेक्शन 2 और 3 के तहत वर्जित है. साथ ही विपक्ष इस एक्रोनिम का प्रयोग करके नागरिकों को 'देश के नाम पर' अपने पक्ष में वोट करने के लिए आग्रह कर रही है. साथ ही विपक्षी दलों द्वारा I.N.D.I.A एक्रोनिम के प्रयोग से देश की छवि भी वैश्विक स्तर पर खराब हो रही है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त, 2023 में ही 26 पार्टियों को याचिका पर जबाव देने के लिए नोटिस जारी किया था. विपक्ष द्वारा मामले में आठवीं बार समन का जबाव नहीं दिया है. वहीं, अदालत ने स्पष्ट किया था, कि अगर विपक्ष 10 अप्रैल तक जबाव नहीं देती है, तो अगली सुनवाई में वे अपना फैसला सुनाएगी. कांग्रेस ने इसी याचिका का जबाव दिया है. याचिकाकर्ता को बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया है. साथ ही याचिका में की गई मांग को निराधार बताया है.