भड़काउ भाषण मामले में बाबा रामदेव को मिली राहत, गिरफतारी पर Rajasthan High Court ने लगाई रोक
नई दिल्ली:
योग गुरु बाबा रामदेव को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान के बाड़मेर में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमें में गिरफतारी पर फिलहा रोक लगा दी है.
बाबा रामदेव पर भाषण के दौरान धार्मिक भावनाओं भड़काने, आहत करने को लेकर बाड़मेर के चोहटन में मामला दर्ज किया गया था. राजस्थान पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A व 298 में मामला दर्ज किया था.
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बाबा रामदेव में इस केस में गिरफतारी से बचने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने रामदेव की गिरफतारी पर रोक लगा दी है.
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस मनोज कुमार की पीठ ने 20 मई या उससे पहले बाबा रामदेव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए है.
ये है मामला
2 फरवरी 2023 को बाड़मेर में पनोणियों की तला में आयोजित एक धर्मसभा में बाबा रामदेव द्वारा इस्लाम व नमाज पर विवादित टिप्पणी पर चौहटन थाने में मामला दर्ज किया गया
राजस्थान के ही गौरो का तला धनाऊ निवासी पठाई खान पुत्र माठीणा खान के नाम से ये मामला दर्ज कराया गया था. चौहटन पुलिस ने 5 फरवरी को ये मामला दर्ज किया था.
परिवादी ने दिया था ज्ञापन
ये अलग बात है कि मामला दर्ज होने के दूसरे दिन ही इस मामले के शिकायतकर्ता पठाई खान ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर व एसपी का ज्ञापन सौंपकर दर्ज एफआईआर में अज्ञानता जताते हुए झांसे में लेकर साइन करवाने के आरोप लगाए थे.