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अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर मिली जमानत? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या लगाई हैं पाबंदियां

PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को छह जमानती शर्तें लगाई हैं, जो सीबीआई मामले के साथ-साथ ईडी मामले में भी लागू होगी. उनमें से एक में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर रोक लगाई है. शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

Written By Satyam Kumar | Published : September 13, 2024 11:49 AM IST

Arvind Kejriwal Bail Conditions:  शराब नीति घोटाले में सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. ईडी मामले में पहले से ही जमानत मिल चुकी है. ऐसे में उनकी रिहाई के सारे रास्ते खुल चुके हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को छह जमानती शर्ते लगाई हैं. जो सीबीआई मामले के साथ-साथ ईडी मामले में भी लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर रोक लगाई है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों पर केजरीवाल को जमानत दी है...

जमानत की शर्ते केजरीवाल की नीदें उड़ा देंगी

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत तो दिया है लेकिन ऐसी जमानत की शर्ते लगाई हैं जो उनकी नींदे उड़ा देगी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यलय और सचिवालय जाने पर रोक लगाई है. साथ ही बिना एलजी के आदेश से किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने पर रोक लगाई हैं.

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केजरीवाल को इन शर्तों पर मिली जमानत

  1. अरविंद केजरीवाल मामले की मेरिट पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे. ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी.
  2. सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है.
  3. वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे.
  4. वह अपनी ओर से दिए गए इस कथन से बाध्य होंगे कि वह सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो;
  5. वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे; साथ ही
  6. वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत दे दी है.

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गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों के फैसले अलग, जमानत पर सहमति

केजरीवाल की जमानत पर दोनो जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां, की राय एक है. वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग हैं. गिरफ्तारी को लेकर उज्जल भुइयां ने सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाया है. जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने यहां तक कहा है कि "यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है. वहीं, दूसरे जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दस लाख निजी मुचलके पर जमानत दी है.

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