Sandeshkhali Violence: Shahjahan Sheikh को गिरफ्तार किया जाए - Calcutta High Court ने TMC नेता की गिरफ्तारी पर दिया स्पष्टीकरण
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर अपना रूख स्पष्ट किया है.उच्च न्यायालय ने साफ कहा कि उन्होंने शाहजहां शेख ( Shahjahan Sheikh) की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई हैं. बता दें कि टीएमसी नेता (TMC Leader) पर जमीन हथियाने (Land grabbing) और महिलाओं का यौन शोषण केस (Sexual Harassment of Women Case) में मुख्य आरोपी होने के बाद से ही फरार है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस पिछली सुनवाई में शाहजहां शेख कोर्ट के सामने पेश होने और पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिये थे.
इन कारणों से Calcutta HC ने दिया स्पष्टीकरण
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है. उच्च न्यायालय ने सिर्फ सिंगल-जज बेंच द्वारा इस मामले की जांच के लिए एसआईटी (SIT) टीम के गठन पर रोक लगाया है. यह एसआईटी टीम शाहजहां शेख के घर गई ईडी (ED) पर हुए हमले की जांच के लिए गठित की जानी थी जिसपर उच्च न्यायालय ने रोक लगाया है.
बेंच ने कहा,
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“हम स्पष्ट कर रहें हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है. जांच पर रोक लगाने का अर्थ गिरफ्तारी पर रोक नहीं है. एक एफआईआर दर्ज है, शाहजहां शेख आरोपी है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव तरीके से प्रयासरत रहे.”
कोर्ट ने आगे कहा,
"लेकिन अब तक आरोपी का पता नहीं चला है, इसलिए हम रजिस्ट्री को बंगाली और अंग्रेजी अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं."
क्या है मामला?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टस के आधार पर संदेशखाली में हुई घटना को स्वत: संज्ञान में लिया है. मीडिया रिपोर्टस के हवाले से महिलाओं के साथ यौन शोषण और आदिवासियों की जमीनों को जबरदस्ती से हथियाने की घटना सामने आई थी. इस केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब भी फरार है.