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Industrial Tribunals के नौ पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति 31 अगस्त तक अधिसूचित हो: SC to Centre

SC asks Centre to notify appointment of 9 presiding officers of industrial tribunals

समाचार एजेंसा भाषा के अनुसार न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब इसे सूचित किया गया कि हाल ही में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने नामों को मंजूरी दे दी है।

Written By My Lord Team | Published : July 18, 2023 10:54 AM IST

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह चयनित नौ अभ्यर्थियों को 31 अगस्त तक औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करे।

समाचार एजेंसा भाषा के अनुसार न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब इसे सूचित किया गया कि हाल ही में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने नामों को मंजूरी दे दी है।

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प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह की इन दलीलों पर गौर किया कि नियुक्तियों के लिए नौ लोगों का चयन किया गया है।

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पीठ ने कहा, "केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय 31 अगस्त को या इससे पहले इन नियुक्तियों को अधिसूचित करेगा।" न्यायालय ने इसके साथ ही लेबर लॉ एसोसिएशन’ द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। हालाँकि, पीठ ने एसोसिएशन को किसी भी शिकायत के मामले में फिर से अदालत का रुख करने की छूट प्रदान कर दी।

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