Advertisement

Supreme Court Collegium द्वारा दुबारा कि गई सिफारिश के बाद Harpreet Singh Brar की जज के रूप में नियुक्ति

शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह बराड़ को Punjab and Haryana High Court में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति देने का वारंट जारी किया गया.

Written By Nizam Kantaliya | Published : April 1, 2023 4:59 AM IST

नई दिल्ली: Supreme Court Collegium द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के लिए अधिवक्ता Harpreet Singh Brar के नाम की दुबारा सिफारिश किए जाने के एक सप्ताह बाद ही केन्द्र सरकार ने बराड़ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से हरप्रीत सिंह बराड़ को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति दी गई है.

Advertisement

केन्द्र की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से जारी हुए नियुक्ति आदेश को देर शाम कानून मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड किया गया.

Also Read

More News

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में Supreme Court Collegium द्वारा की गई सिफारिश को कॉलेजियम को लौटा दिया था.

Advertisement

कॉलेजियम ने दोहराई सिफारिश

जिसके बाद कॉलेजियम ने 22 मार्च को एक बैठक में पुन: हरप्रीत सिंह बराड़ के नाम की सिफारिश करना तय किया.

कानून मंत्रालय ने कुछ आपत्तियों के बाद बराड़ का नाम वापस लौटा दिया था, जिसके सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस मामले में 16 फरवरी 2023 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को पत्र लिखकर बराड़ से जुड़ी अन्य जानकारी मांगी थी.

23 फरवरी 2023 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुए हाईकोर्ट कॉलेजियम ने बराड़ को लेकर फिर से मूल्याकंन करते हुए केन्द्र की आपत्तियों सहित सभी बिंदूओ पर विचार किया.

हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसहमति से बराड़ के नाम की सिफारिश को पुन: दोहराए जाने की सिफारिश करते हुए Supreme Court Collegium 24 फरवरी को अपना जवाब भेज दिया.

आपत्तियों को किया खारिज

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कॉलेजियम से मिले अपडेट के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 मार्च 2023 को हुई कॉलेजियम की बैठक में बराड़ के नाम पर चर्चा की.

सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड की अध्यक्षता में हुए इस कॉलेजियम ने बराड़ के नाम की सिफारिश पुन: करने का निर्णय लेते हुए केन्द्र को सिफारिश भेज दी.

कॉलेजियम ने न्याय विभाग द्वारा की गई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए बराड़ को एक हाईकोर्ट जज के तौर पर बेहतर उम्मीदवार माना.

22 मार्च को जारी किए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजिमय के स्टेटमेंट के अनुसार पहले चरण में अधिवक्ता हरप्रीत सिंह बराड़ के नाम की सिफारिश करते हुए समय कंसेट कॉलेजियम के दो सदस्यों की राय ली गई.

उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार

केन्द्र सरकार द्वारा नाम लौटाये जाने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुए हाईकोर्ट कॉलेजियम के साथ ही दो और नए सहयोगी जजों की के परामर्श व अन्य दस्तावेजो को संलग्न करते हुए केन्द्र सरकार को दुबारा नियुक्ति की सिफाशि भेज दी.

Supreme Court Collegium ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति् के लिए हरप्रीत सिंह बराड़ उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार है.

Supreme Court Collegium द्वारा 22 मार्च को भेजी गयी सिफारिश पर केन्द्र ने दुबारा आपत्ति जताने की बजाए इस बार एक सप्ताह के भीतर ही इसे मंजूर करते हुए राष्ट्रपति भवन को भेज दिया.

शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह बराड़ को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति देने का वारंट जारी किया गया.