Antilia case: सचिन वाजे ने जमानत के लिए कहा देश में सबसे कड़ी सुरक्षा प्राप्त परिवार को धमकाना सबसे मूर्खतापूर्ण काम में से एक
नई दिल्ली: मुंबई क्राइम ब्रांच के पूर्व सहायक निरीक्षक सचिन वाजे ने मुंबई की विशेष अदालत में फिर से जमानत के लिए आवेदन किया है.
मुंबई की विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर जमानत आवेदन में सचिन वाजे ने अब जमानत के लिए जो दलील दी है वो बहुत ही अलग है. सचिन वाजे के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके रिश्तेदार देश में सबसे कड़ी सुरक्षा प्राप्त परिवार हैं और उन्हें धमकाना सबसे मूर्खतापूर्ण कामों में से एक है और किसी भी परिस्थिति में वह ऐसा अपराध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता.
पुलिसकर्मी सचिन वाजे इससे पूर्व भ्रष्टाचार के मामले में औपचारिक रिाहई की मांग करते हुए भी विशेष अदालत से कहा कि था कि अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा के नाम पर जेल में बंद रहता है, तो माफी दिए जाने का उद्देश्य बेकार’ हो जाएगा.
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फरवरी 2021 में अंबानी के घर एंटीलिया के पास से विस्फोटक से लदी एसयूवी की बरामदगी और उसके बाद ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में सचिन वाजे मुख्य आरोपी है.
कारोबारी हिरेन मनसुख ने दावा किया था कि विस्फोटक से लदा वाहन चोरी हो गया था.कुछ दिनों बाद ही 5 मार्च 2021 को मनसुख मुंबई के समीप ठाणे जिले में एक नाले में मृत पाया गया था.
इस मामले ने आगे चलकर मुंबई व महाराष्ट्र पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे. मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की अवैध वसूली के आरोप लगाए थे.
अदालत के समक्ष दायर किए गए जमानत आवेदन में वाजे ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला झूठ पर आधारित है। जिस पर मुकदमा चलाने के लिए किसी भी स्तर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.
बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष से वाजे की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अलगी सुनवाई 26 अप्रैल तय की है.