एंटीलिया बम धमकी मामला: SC ने पूर्व पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी
नई दिल्ली: एंटीलिया बम धमकी मामले में तथा कारोबारी मनसुख हिरण की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस एवं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने शर्मा की याचिका पर विचार करते हुए शर्मा को यह राहत दी है क्योंकि उनकी पत्नी की सर्जरी होनी है.
मामले की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने कहा कि प्रदीप शर्मा को निचली अदालत की शर्तों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए.
पीठ ने कहा, 26 जून 2023 के लिए मामला सूचीबद्ध करें. उस दिन याचिकाकर्ता चिकित्सकीय रिपोर्ट दाखिल करेगा जिसमें उसकी पत्नी के उपचार की स्थिति का जिक्र होगा.’’
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न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एश्वर्य भाटी ने एंटीलिया बम धमकी मामले में तथा कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी की जमानत का विरोध किया.
क्या था मामला
यहां बता दे कि दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के आवास एंटीलिया’ (Antilia) के पास 25 फरवरी, 2021 को एक एसयूवी मिली थी, जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार, यह एसयूवी व्यवसायी हिरन के पास थी जो की ठाणे में मृत पाए गए थे.
मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते के सदस्य रहे प्रदीप शर्मा कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ शामिल रहे हैं. शर्मा के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने मनसुख हिरन की हत्या में अपने पूर्व सहयोगी वाजे की मदद की थी.