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'तिहाड़ में वकीलों से दो अतिरिक्त मीटिंग की इजाजत दें', केजरीवाल की मांग याचिका पर दिल्ली HC में कल होगी सुनवाई 

अरविंद केजरीवाल की वकीलों से अतिरिक्त मीटिंग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल द्वारा तिहाड़ जेल में अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मीटिंग की इजाजत की मांग वाली याचिका पर कल यानि 8 जुलाई को सुनवाई करेगी.

Written By Satyam Kumar | Published : July 7, 2024 6:03 PM IST

Two Additional Meeting With Lawyers: दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल द्वारा तिहाड़ जेल में अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मीटिंग की इजाजत की मांग वाली याचिका पर कल यानि 8 जुलाई को सुनवाई करेगी (Arvind Kejriwal's Plea In Delhi High Court). दिल्ली के मुख्यंत्री ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत के दौरान उनके वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकातें देने का निर्देश देने की मांग की है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है.

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी. हाल ही में, ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि वह देश भर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं. इन मुकदमों से निपटने के लिए उन्हें अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो अतिरिक्त मीटिंग करने की जरूरत है. इसके लिए केजरीवाल ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का दावा किया है.

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केजरीवाल की इलाज में पत्नी नहीं हो पाएंगी शामिल: अदालत

शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड के साथ परामर्श के दौरान अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.

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 ANI की रिपोर्ट के अनुसार,  राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस मामले की सुनवाई की.

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अदालत ने कहा,

"यह अदालत जेल नियमों के खिलाफ जाकर आवेदक के लिए अपवाद बनाने का कोई कारण नहीं देखती है, विशेष रूप से जेल अधिकारियों की दलील के मद्देनजर कि कई अन्य कैदी भी आवेदक, अरविंद केजरीवाल के समान बीमारी का इलाज करा रहे हैं और उन्हें भी परिचारक रखने की अनुमति नहीं है."

स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने जेल नियम, 2018 की ओर ध्यान दिलाया. जज बावेजा ने कहा जेल अधिकारियों द्वारा उद्धृत प्रासंगिक जेल नियम, अर्थात दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 479 (सी), जेल अधीक्षक द्वारा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के परामर्श से विचाराधीन कैदी के साथ एक परिचारक के रूप में परिवार के सदस्य की उपस्थिति की अनुमति देता है, केवल तभी जब कैदी जेल परिसर के बाहर किसी अस्पताल में भर्ती हो. अदालत ने पाया कि केजरीवाल की जांच जेल  अस्पताल में ही होनी है. इसलिए पत्नी की उपस्थिति की मांग को स्वीकार करने से इंकार कर दिया.

हालांकि, अदालत ने सुनीता केजरीवाल (अरविंद केजरीवाल की पत्नी) को मेडिकल बोर्ड के साथ आहार को लेकर विचार करने के निर्देश दिए. साथ ही उनकी पत्नी को डॉक्टरों के साथ उनकी बैठकों और परामर्शों के मेडिकल रिकॉर्ड प्रदान किए जाएं. जेल अधिकारियों को मेडिकल रिकॉर्ड प्रदान करने का निर्देश दिया गया है.

अब कल यानि 8 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की अतिरिक्त लीगल मीटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी.