Sambhal Masjid Survey: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से मांगा जबाव, 25 फरवरी को अगली सुनवाई
Sambhal Jama Masid Survey: संभल में जामा मस्जिद के सर्वे की इजाजत देने के निचली अदालत के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में पूजा अर्चना की मांग के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया.अदालत ने निर्देश दिया कि हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल होने पर उसके अगले 1 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष जवाब दाखिल करेगे. उक्त निर्देशों के साथ अदालत अब 25 फरवरी के सुनवाई होगी. इस दरम्यान निचली अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई पर अभी रोक लगा दी है.
हिंदू पक्ष के जबाव पर मुस्लिम पक्ष सात दिनों में दें प्रत्युत्तर: HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मामले की सुनवाई की. शाही मस्जिद की इंकजामिया कमेटी द्वारा दायर याचिका में संभल जामा मस्जिद के मामले में निचली अदालत में हो रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है. पीठ ने कहा कि हिंदू पक्ष का जबाव आने के बाद मुस्लिम पक्ष उस पर रिज्वाइंडर पेश करें. इलाहाबाद हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी के दिन सुनेगा.
बता दें कि निचली अदालत में अभी ASI सर्वे की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखा जाना है, हालांकि कई कारणों से मुकदमे की ये कार्यवाही टल गई है. आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सुनवाई पर रोक लगा दी है.
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क्या है मामला?
19 नवंबर के दिन हरिशंकर जैन एवं अन्य की याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया कि संभल जामा मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था, इसी मामले की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है. बता दें कि अदालत के आदेश पर सर्वे करने गई टीम पर अनियंत्रित भीड़ ने हमला कर दिया. घटना के दौरान चार लोगों के मरने की खबर भी आई है.