आदेश देने के बाद भी नहीं हुई जांच! अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और SSP को हाजिर होने को कहा
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पुलिस महानिदेशक और सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 27 जनवरी को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत का यह आदेश एक महिला द्वारा दायर अवमानना याचिका (Contempt Petiotion) पर सुनवाई करते हुए कहा. हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
अदालत के आदेश की अनदेखी से इलाहाबाद HC सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सलिल कुमार राय ने यूपी पुलिस महानिदेशक और सहारनपुर एसएसपी को हाजिर होने केआदेश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 27 जनवरी 2025 तय की है. अदालत अलका सेठी नाम की एक महिला द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत के 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता के मामले की संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की जा रही है.
इससे पूर्व, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई, 2024 को पारित आदेश में निर्देश दिया था कि राजस्व अधिकारियों के खिलाफ थाना बिहारीगढ़ में दर्ज अपराध संख्या 121 (छह मई, 2022) और अपराध संख्या 138 (19 मई, 2022) के मामले में उचित ढंग से जांच कराए जाने की आवश्यकता है.
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अदालत ने पुलिस महानिदेशक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस मामले की जांच कराने का भी निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि यह जांच इस आदेश के पारित होने की तिथि से चार महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए. मौजूदा अवमानना याचिका के साथ संलग्न हलफनामे में यह बताया गया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है और दर्ज प्राथमिकी की ना तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और ना ही किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है.