असम के निर्दलीय MLA अखिल गोगोई को Supreme Court से मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)-विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से कथित संबंध के मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. Supreme Court ने अखिल गोगोई को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
Supreme Court ने CAA विरोधी प्रदर्शनों के संबंध में निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सुनवाई पूरी होने तक विधायक अखिल गोगोई को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
Also Read
- बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
- BCCI को नहीं, ललित मोदी को ही भरना पड़ेगा 10.65 करोड़ का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले में दखल देने से किया इंकार
- अरूणाचल प्रदेश की ओर से भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने के फैसले पर लगाई रोक, केन्द्र की याचिका पर जारी किया नोटिस
पीठ ने सभी पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद मार्च में गोगोई की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गोगोई ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका संबंधी मामले में जमानत याचिका खारिज करने के GAUHATI HIGH COURT के 7 जनवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, कृषक मुक्ति संग्राम परिषद (केएमएसएस) एवं राइजोर दल के नेता गोगोई को 12 दिसंबर, 2019 में एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया था और वह तब से गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है .