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Adipurush निर्माताओं को मिली अंतरिम राहत, Supreme Court ने उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर लगाई रोक

Supreme Court Grants Interim Relief to Adipurush Makers

रिलीज से पहले से ही फिल्म 'आदिपुरुष' कई विवादों से घिरी रही और अभी भी यह विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे। कई उच्च न्यायलयों में फिल्म के खिलाफ मामले लंबित हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को अंतरिम राहत दी है...

Written By Ananya Srivastava | Published : July 21, 2023 1:43 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने शुक्रवार को विवादास्पद फिल्म 'आदिपुरुष' (Adipurush) के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी। महाकाव्य रामायण का पुनर्कथन 'आदिपुरुष' अपने संवादों और बोलचाल की भाषा के उपयोग के लिए आलोचना का शिकार हो गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस के कौल (Justice SK Kaul) और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) की पीठ ने मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी किया।

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आदिपुरुष मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 जून को फिल्म के निर्माताओं को 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था और केंद्र सरकार से फिल्म पर अपने विचार देने के लिए एक समिति बनाने को कहा था। यह फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली कुलदीप तिवारी और नवीन धवन की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

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उच्च न्यायालय ने निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। इसने केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार देने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। इससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक आदेश में उसने सरकार को फिल्म को प्रमाणपत्र देने के फैसले की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया था।

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उच्च न्यायालय ने कहा था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करेंगे और बताएंगे कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म के प्रमाणन के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया गया है या नहीं।