Adani-Hindenburg dispute: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को इस बारे में खबरें देने से रोकने वाली याचिका खारिज की
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले पर उसका फैसला आने तक मीडिया को इस बारे में खबरें देने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट संबंधी जनहित याचिकाओं के एक समूह पर अपना आदेश 20 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था.
प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of Indian) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), जस्टिस पी एस नरसिम्हा औरजस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने इस मामले का जिक्र करने वाले वकील एम एल शर्मा की याचिका खारिज कर दी. पीठ ने कहा, हम मीडिया पर कोई रोक नहीं लगाएंगे.’’
न्यायालय ने सोमवार को अडाणी मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक के सुझाव और हिंडनबर्ग रिसर्च समूह द्वारा धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट पर फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया था
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याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस रिपोर्ट को मेंशन किया था.
अधिवक्ता ने फोर्ब्स द्वारा अडानी मामले पर जारी की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया था.
अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध को, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने खारिज करते हुए कहा था कि "नहीं, हम इसे रिकॉर्ड में नहीं लेंगे."
उसने अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के मद्देनजर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत बनाने की खातिर विशेषज्ञों की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से 17 फरवरी को इनकार कर दिया था.