सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद एम्सटर्डम फिल्म महोत्सव में भाग लेंगी एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को 14 से 24 नवंबर तक एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दे दी है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में भाग ले सकें. उन्हें उनकी डॉक्यूमेंट्री साइकिल महेश के लिए आमंत्रित किया गया था. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 2002 के गोधरा दंगों से जुड़े एक मामले में जुलाई 2023 में नियमित जमानत दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर.गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सीतलवाड़ की अर्जी मंजूर कर ली है, शीर्ष अदालत ने 2002 के गोधरा दंगों के बाद कथित तौर पर निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में सीतलवाड़ को जुलाई 2023 में नियमित जमानत दे दी. पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीतलवाड़ का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल ने विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति के लिए अर्जी दी है क्योंकि शीर्ष अदालत ने जुलाई 2023 में नियमित जमानत देने के साथ सत्र न्यायाधीश में पासपोर्ट जमा कराने को कहा था. उन्होंने अपने मुवक्किल की ओर से अदालत में कहा, मेरे वृत्तचित्र को एम्सटर्डम में पुरस्कृत किया जा रहा है. मैं (सीतलवाड़) माननीय न्यायाधीशों से 14 नवंबर से 24 नवंबर तक एम्सटर्डम जाने की अनुमति मांग रही हूं.’’
गुजरात सरकार का पक्ष रह रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सीतलवाड़ की अर्जी पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की. इसके बाद पीठ ने कहा कि सीतलवाड़ के विदेश दौरे के दौरान वे ही शर्तें लागू होंगी जो अगस्त महीने में मलेशिया की यात्रा के दौरान लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को सीतलावाड़ को विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति देने के साथ निर्देश दिया था कि वह लौटकर पासपोर्ट वापस सत्र न्यायालय में जमा कराएंगी.
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