हत्या के आरोपी ने भरी अदालत में 'जज' पर फेंका चप्पल, पुलिस ने BNS की इन धाराओं में दर्ज किया मामला
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक सत्र अदालत में हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान 22 वर्षीय आरोपी ने न्यायाधीश पर चप्पल फेंक दी. पुलिस के अनुसार चप्पल न्यायाधीश को नहीं लगी और वह मेज के सामने लकड़ी के फ्रेम से टकराकर न्यायपीठ लिपिक के पास जा गिरी. यह घटना शनिवार दोपहर कल्याण कस्बे की अदालत में हुई और इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.
हत्या के आरोपी ने जज पर फेंका चप्पल
महात्मा फुले पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी किरण संतोष भरम को हत्या के मामले में सुनवाई के लिए जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर जी वाघमारे के समक्ष पेश किया गया था. अधिकारी ने बताया कि उस समय आरोपी ने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि उसका मामला किसी अन्य अदालत को सौंपा जाए. न्यायाधीश ने आरोपी को अपने वकील के माध्यम से इसके लिए अनुरोध करने को कहा. उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी के वकील का नाम पुकारा गया, लेकिन वह मौजूद नहीं था और अदालत में पेश नहीं हुआ. अधिकारी ने बताया कि आरोपी से किसी अन्य वकील का नाम बताने को कहा गया जो उसकी पैरवी कर सके और अदालत ने उसे नयी तारीख दे दी. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने नीचे झुककर अपनी चप्पल निकाली और न्यायाधीश की ओर फेंक दी, जिससे अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.
पुलिस ने BNS की इन धाराओं में दर्ज किया मामला
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग) और 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.
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