फोन पर पुलिस अधिकारी को गाली देना IPC के सेक्शन 294(b) के तहत अपराध नहीं, केरल HC का बड़ा फैसला
केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि फोन पर पुलिस अधिकारी को गाली देना IPC के सेक्शन 294(B) के तहत अपराध नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने फोन पर एक पुलिस अधिकारी को धमकाने और गालियां देने की आरोपी 51-वर्षीय महिला के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया.
जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा कि पुलिस अधिकारी को फोन पर गालियां देना आईपीसी की धारा 294 (b) यानी अश्लील कृत्य और अश्लील भाषा के तहत अपराध को आकर्षित नहीं करता है. अदालत ने कहा कि धारा 294(बी) के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए दो सामग्री आवश्यक हैं- 1. अपराधी ने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत की हो या किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत या शब्द गाया, सुनाया या बोला हो; 2. इस कृत्य से दूसरों को परेशानी हुई है.
आरोप ये है कि महिला ने पुलिस अधिकारी को कॉल किया और गालियां दीं. इस पर जज ने कहा कि भले ही महिला ने फोन पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये जेम्स जोस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आईपीसी की धारा 294 (बी) के तहत अपराध नहीं बनेगा. इसके अलावा शिकायत में उल्लिखित अपमानजनक शब्द आईपीसी की धारा 294 (बी) के तहत अपराध की सामग्री को आकर्षित नहीं करता.
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क्या था पूरा मामला?
पुलिस अधिकारी की शिकायत के मुताबिक, महिला ने उसे फोन किया. उससे फोन अभद्र भाषा में बात की ये जानते हुए कि वो सर्कल इंस्पेक्टर हैं.इसके अलावा उसने पुलिस इंस्पेक्टर पर कॉल पर ही धमकी भी दी. इसके बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ FIR दर्ज किया था.
महिला ने कहा कि उन्होंने ध्वनि प्रदूषण की समस्या से जुड़े एक मामले की जानकारी के लिए कॉल किया था. जबकि पुलिस अधिकारी ने अनावश्यक और अवांछित टिप्पणियां करके उसके साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया था.
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा कि शिकायत के मुताबिक, 51 वर्षीय महिला ने ने फोन पर अलाप्पुझा उत्तर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. भले ही अंतिम रिपोर्ट में पूरे आरोप को स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (बी), धारा 506 (आई) और पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध नहीं बनता है.