हमारे पास सबूत, Delhi High Court की जमीन पर नहीं है पार्टी ऑफिस, AAP ने Supreme Court को बताया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की जमीन को वापस देने के मामले में सुनवाई की. गुरूवार (15 फरवरी, 2024) को आप (AAP) ने प्रत्युत्तर दिया कि जिस जमीन पर पार्टी की ऑफिस बनी है, वह उन्हें साल 2015 में दिल्ली सरकार ने आवंटित की है. वहीं, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द इस जमीन को वापस करें.
Delhi High Court को वापस करें जमीन
सुप्रीम कोर्ट देश भर में ज्यूडिसियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के विषय पर चर्चा कर रही थी. इस दौरान AAP द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन अधिग्रहण करने का जिक्र बेंच के सामने आया. बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud), जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे. बेंच ने AAP के इस रवैयै से नाराजगी जाहिर की और AAP को जमीन लौटाने की बात कहीं.
क्या है मामला?
एमिकस क्यूरि के परमेश्वर (Amicus Curiae K Parmeshwar) ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी. दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन को एक राजनैतिक पार्टी ने अधिग्रहित कर रखा है जब कोर्ट के अधिकारियों ने जमीन लौटाने को कहा, तब उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया. ये जमीन राउड एवेन्यू कोर्ट की परिसर से जुड़ा हुआ है जिस पर AAP पार्टी दफ्तर बनाया है.
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केन्द्र ने किया SC को किया भ्रमित:AAP
दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर पार्टी ऑफिस चलाने पर आप ने प्रतिक्रिया दिया. इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित किया है. हम कोर्ट के सामने दस्तावेज रखेंगे. ये बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने AAP को यह जमीन आवंटित की थी.
बीच में आई दिल्ली सरकार
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बीचबचाव की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा उन्हें अधिग्रहित जमीन’ दिल्ली हाईकोर्ट को वापस करनी होगी. सरकार अगली सुनवाई तक सुनिश्चित करें कि वह AAP से दफ्तर कब तक खाली करायेंगे.