दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति चुनाव को रद्द करने की मांग, याचिका लेकर AAP पहुंची सुप्रीम कोर्ट
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्य के लिए हुए चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आम आदमी पार्टी ने ये फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा भाजपा पर "लोकतंत्र की हत्या" करने का आरोप लगाने और चुनाव को "अवैध और असंवैधानिक" बताने के बाद लिया है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा ने एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट पर निर्विरोध जीत हासिल की, क्योंकि सत्तारूढ़ आप के पार्षदों ने मतदान से दूर रहे थे.
बीजेपी ने हाल ही में एमसीडी की स्थायी समिति में रिक्त पद को भरने के लिए हुए चुनाव को लेकर दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया.
Also Read
- CJI पर जूता फेंकने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, AG ने 'अवमानना' की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत दी
- दिवाली पर Delhi-NCR के लोग फोड़ सकेंगे पटाखें, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी ये इजाजत
- बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग, शरजील इमाम ने Delhi Court से याचिका वापस ली, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे