दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति चुनाव को रद्द करने की मांग, याचिका लेकर AAP पहुंची सुप्रीम कोर्ट
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्य के लिए हुए चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आम आदमी पार्टी ने ये फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा भाजपा पर "लोकतंत्र की हत्या" करने का आरोप लगाने और चुनाव को "अवैध और असंवैधानिक" बताने के बाद लिया है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा ने एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट पर निर्विरोध जीत हासिल की, क्योंकि सत्तारूढ़ आप के पार्षदों ने मतदान से दूर रहे थे.
बीजेपी ने हाल ही में एमसीडी की स्थायी समिति में रिक्त पद को भरने के लिए हुए चुनाव को लेकर दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया.
Also Read
- जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, इन-हाउस जांच कमेची को असंवैधानिक बताने पर जताई आपत्ति, कही ये बात
- राशन कार्ड को नहीं मान्य करने तक तो ठीक लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर फिर से करें विचार.. सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की दो टूक
- अगर जांच कमेटी असंवैधानिक थी, तो गठित होते ही उसे चुनौती क्यों नहीं दी? जांच में क्यों शामिल हुए थे? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछे तीखे सवाल