Delhi Excise Policy Case: AAP नेता विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 23 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर
AAP Leader Vijay Nair: आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वे 23 महीने जेल बाद से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को बिना ट्रायल जेल में इतने समय बंद रखना 'जमानत नियम और जेल अपवाद' के नियम का उल्लंघन होगा. ऐसा कहकर अदालत ने विजय नायर को जमानत देने पर सहमति जताई.
आरोपी पिछले 23 महीने से जेल में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति देखते हुए विजय नायर को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने विजय नायर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने कहा कि आरोपी 23 महीने से जेल में है. विजय नायर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघी ने कहा कि मामले में अधिकतम सजा 7 साल है और मेरे मुवक्किल पिछले 23 महीने से जेल में बंद है.
बता दें कि विजय नायर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया था. 16 फरवरी के फैसले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को जमानत देने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था.
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आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर पर आरोप क्या लगें हैं?
विजय नायर आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी रहे हैं. आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जांच एजेंसी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में साउथ ग्रुप के सदस्यों के. कविता, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और अन्य आप नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ गिरफ्तार किया था. उन्हें लेकर जांच एजेंसी ने दावा किया कि नीति बनाने के दौरान विजय नायर के बयानों से पता चलता है कि वह एक कैबिनेट मंत्री के बंगले में रहे और सीएम के कैंप ऑफिस से काम किया.
जमानत मिलने पर आप नेताओं ने कहा, सत्यमेव जयते
विजय नायर को जमानत मिलने के बाद आप नेता आतिशी ने भी अपने X अकाउंट पर लिखा कि सत्य पराजित हो सकता है परेशान नहीं.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट से विजय नायर को जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने भी बाबा साहेब के प्रति आभार व्यक्त किया.
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के विजय नायर 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आएंगे.