जबरन वसूली मामले में AAP Leader नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत, अब पुलिस ने मकोका के तहत किया गिरफ्तार
आज यानि बुधवार के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता नरेश बाल्यान को जबरन वसूली मामले में जमानत मिली है. जमानत मिलने के बाद भी आप नेता जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि पुलिस ने उन्हें मकोका (MCOCA Act) मामले में गिरफ्तार किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता नरेश बाल्यान को 50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है.
जबरन वसूली मामले में नरेश बाल्यान को जमानत
राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर आरोपी को राहत प्रदान की. जज ने स्पष्ट किया कि बाल्यान को दूसरे मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया और वह पुलिस हिरासत में हैं.
जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है तथा उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए. हालांकि इन दलीलों से भी अदालत ने इंकार करते हुए बाल्यान को जबरन वसूली मामले में जमानत दी है. वहीं, आप नेता की ओर से पेश हुए वकील ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश करने में असफल रही है, जिससे यह साबित हो कि जमानत मिलने के बाद मेरे मुवक्किल किसी तरह से किसी तरह का गंभीर खतरा हो. अदालत ने आप नेता नरेश बाल्यान को सशर्त जमानत दी है.
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इससे पहले बुधवार को ही पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में बाल्यान को गिरफ्तार करने की अनुमति के लिए अदालत में आवेदन दिया था. अदालत ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा था कि ये मांग विचार योग्य नहीं है, साथ ही जांच एजेंसी कानून के मुताबिक उन्हें (बाल्यान को) गिरफ्तार कर सकती है.
क्या है जबरन वसूली का मामला?
आरोपों के अनुसार, आप नेता नरेश बाल्यान की एक आडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें वे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ बातचीत कर रहे हैं. कथित क्लिप को लेकर दावा किया गया कि आप नेता गैंगस्टर से फिरौती की बात कर रहे हैं. बता दें आप नेता की गिरफ्तारी भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के इस क्लिप शेयर करने के बाद हुई थी.